जघन्य एवं सनसनीखेज मामले में हत्या कारित करने वाले आरोपीगणों को हुआ आजीवन कारावास

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*जघन्य एवं सनसनीखेज मामले में हत्या कारित करने वाले आरोपीगणों को हुआ आजीवन कारावास*

मनीष वाघेला
* जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता साहब, जिला एवं सत्र न्यावयाधीश, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण राजू पिता लछिया, झनिया, कमलेश उर्फ कमलसिंह पिता फ्रांसिस, निवासीगण ग्राम हीरापुर, थाना कल्याणपुरा को धारा 302, 34 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संपूर्ण संचालन श्री के.एस. मुवेल, उप-संचालक (अभियोजन) झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई थी कि दिनांक 01.09.2019 को नारायण पिता सोमा निवासी हिरापुर का कालिया पिता रायसिंह निवासी नौगांवा एवं कमलेश को साथ में लेकर लोडिंग टेम्पोर से अपने गांव हिरापुर तालाब में मछली का बीज डालने के लिये मनावर तरफ गये थे एवं उक्ते दिनांक को मछली का बीज लेकर हिरापुर तालाब पर मछली का बीज तालाब में डाला वापस आते समय उसी टेम्पों में आरोपी राजू एवं कमलेश उर्फ कमलसिंह निवासी हीरापुर का अपने हाथ में तलवार एवं धारिया लेकर आते ही नारायण को बोले कि तूने इस तालाब में मछली का बीज क्यों डाला है। इस बात को लेकर नारायण पिता सोमा को तलवार तथा धारिया से जान से मारने की नियत से प्राणघातक हमला किया और नारायण की हत्या कर दी, जिसके कारण नारायण की मृत्यु हो गई थी। पुलिस थाना कल्यारणपुरा द्वारा धारा 302/34 भा.दं.वि. में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्याकयालय में पेश किया गया एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए उक्ते अपराध को जघन्य एवं सनसनीखेज चिह्नित कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान आरोपी राजू एवं कमलेश उर्फ कमलसिंह को न्यायालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ताच साहब, जिला एवं सत्र न्यारयाधीश, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आज दिनांक को दोषी पाते हुए धारा 302/34 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास का निर्णय पारित किया गया।

सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला झाबुआ (म.प्र.)

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