मारपीट करने वाले आरोपीगण को हुई सजा
मनीष वाघेला
न्यायालय श्रीमान प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री हर्ष ठाकुर साहब, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण विरेन्द्र् पिता सवसिंह वसुनिया, लक्ष्मीबाई पति सवसिंह, सवसिहं पिता परथिया निवासीगण डाबतलाई को धारा 325 भा.दं.वि. में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संपूर्ण संचालन सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। सहायक जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री शीला बघेल द्वारा बताया गया कि दिनांक 14.08.2015 को शाम के 05:30 बजे लगभग फरियादी दीता अपने घर पर था तभी अभियुक्त सवसिंह, लक्ष्मीभ एवं विरेन्द्र गिरधावर व पटवारी को लेकर आये और सरकारी जमीन की बात को लेकर गाली-गलौच करने लग गये और आरोपी सवसिंह ने फरियादी दीता को लकड़ी मारी, जिससे सिर में चोट आई एवं दीता की पसली भी टूट गई थी। आरोपीगण ने फरियादी के घर पर पत्थर फेंककर तोड़-फोड़ कर नुकसान भी किया था। फरियादी दीता ने थाना रानापुर में रिपोर्ट लिखवाई थी। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण के दौरान आरोपीगण को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री हर्ष ठाकुर साहब, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण विरेन्द्र, लक्ष्मीबाई, सवसिहं को दोषी पाते हुये धारा 325 भा.दं.वि. में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। सुश्री शीला बघेल, एडीपीओ सहायक जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला झाबुआ (म.प्र.)