घर में घूसकर महिला पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को हुई सजा

0
565

घर में घूसकर महिला पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को हुई सजा

मनीष वाघेला

जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ, द्वारा बताया गया घटना दिनांक 27.04.2019 के सुबह करीब 04:00 बजे महिला के चिल्लााने की आवाज आई कि मेरे को विजेश मार रह है बचाओ तो फरियादी एवं उसका लड़का तथा बहू दौड़कर रूमा के कमरे में गये देखा कि उसके कमरे की लाईट जल रही थी तथा रूमा के गले से खून निकल रहा था तब विजेश उर्फ विकास पिता दीपसिंह निवासी दौलतपुरा हाल मुकाम नवापाड़ा हाथ में चाकू लेकर खिड़की कूदकर भाग गया बाद में रूमा ने बताया कि विजेश अभी रात में खिड़की कूदकर मेरे कमरे में आया और मुझे जगाया और बोला कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ मैंने मना किया तो उसने मुझे जान से मारने की नियत से गले में चाकू मारा। घटना के संबंध में अस्पाताल पारा में देहाती नालसी लेखबद्ध की गई थी तथा आरोपी के विरुद्ध धारा 456, 307 भा.दं.वि. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्या यालय में पेश किया गया एवं अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्याायालय में पेश किया गया। प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से उक्तर प्रकरण को जिले का जघन्यस चिह्नित एवं सनसनीखेज घोषित किया गया था।

विचारण के दौरान न्याियालय श्रीमान संजय चौहान एडीजे प्रथम साहब द्वारा आरोपी विजेश उर्फ विकास को दोषी पाते हुये धारा 458, 307 भा.दं.वि. में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 25(1) (बी)-बी आयुध अधिनियम में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

शासन की ओर से प्रकरण में संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री एस.एस. खिची साहब द्वारा किया गया।

सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओजिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)जिला झाबुआ (म.प्र.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here