बिना परमिट चलने वाले आटो चालकों पर प्रशासन हुआ सख़्त
मनीष वाघेला
झाबुआ,10 दिसंबर 2021 माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित WP/NO 8/2013 में सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि प्रदेश में बिना परमिट एवं नियम विरुद्ध चल रहे यात्री ऑटो रिक्शा पर तत्काल वैधानिक एवं नियमानुसार कार्रवाई की आवश्यकता है। इस तारतम्य में श्रीमान परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में जिले के क्षेत्र अंतर्गत चल रहे यात्री ऑटो रिक्शा की गहन जांच की जा कर नियम विरुद्ध चल रहे ऑटो रिक्शा पर तत्काल कार्यवाही संपादित किए जाने का अभियान लगातार जारी है।
उक्त आदेश के पालन एवम श्रीमान पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता के मार्गदर्शन मे जिला परिवहन अधिकारी कृतिका मोहटा द्वारा आज 07 ऑटो जप्त कर पिटोल चौकी में एवम यातायात थाना प्रभारी द्वारा 01 ऑटो जप्त खड़े करवाये गए ।ज्ञात हो कि माननीय हाई कोर्ट मप्र जबलपुर के निर्दशानुसार जप्त ऑटो का निराकरण माननीय न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा । ग़ौरतलब है कि अभी तक की कार्यवाही में कुल 23 ऑटो अलग अलग थानों में जप्त है। कार्यवाही आगे निरंतर जारी रहेगी । जिला परिवहन अधिकारी कृतिका मोहता द्वारा कार्यवाही के साथ साथ ऑटो संचालकों से अपील कि है कि वे बिना परमिट ऑटो संचालित न करे । ऑटो संचालक परमिट का आवेदन कियोस्क संचालको के माध्यम से online करवा कर सीधे RTO ऑफिस में देकर परमिट प्राप्त कर सकते हैं।