रसूख़दारों एवं आम जनता के लिए अलग अलग नियम अपना रहा रेल्वे : डी.पी. शुक्ला
सिंगरौली(kundeshwartimes) ललितपुर सिंगरौली रेल्वे लाइन परियोजना की शुरुआत से अब तक सफ़ेदपोश नेता, ज़िला प्रशासन एवं रेलवे विभाग आपसी साँठ-गांठ के माध्यम से करोड़ों रुपये का बन्दरबाँट कर सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाने के साथ स्थानीय लोगो को उनके अधिकारों से वंचित कर चुके हैं। भू-अर्जन भ्रष्टाचार में लिप्त इस गिरोह की चिंता तत्कालीन रेल मन्त्री सुरेश प्रभुं द्वारा निर्धारित समय सीमा 2020 के अन्दर परियोजना को पूर्ण करने से ज़्यादा सरकारी राशि को अवैध रूप से लूट के तरीक़ों को ईजाद करने को लेकर थी। रेलवे भ्रष्टाचार की विभिन्न फ़ोरम में की गई शिकायतों के आधार पर ईओडब्लू समेत कई जाँच एजेंसी दस्तावेजों का परीक्षण कर भू-अर्जन भ्रष्टाचार की जाँच के लिए तैयारी कर रही हैं किंतु इससे भूमाफियाओं के माथे पर शिकन तक नही आयी हैं, उनका लूट का खेल बदस्तूर जारी है। यह आरोप किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री डी.पी. शुक्ला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लगाया है। श्री शुक्ल ने कहा कि ग्राम आमों एवं खोभा सहित अन्य जगह रेलवे भूअर्जन में छूटे हुए रक़वे जिनका अधिग्रहण प्रचलनशील हैं, उनको ज़िला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी, सरकार की नुमाइंदगी करने वाले नेता एवं रेलवे के कर्मचारीयों ने स्वयं अथवा स्वजनों के नाम दर्ज करवाकर उसका नामांतरण एवं बँटवारा करवाने के बाद उन पर मकान एवं अन्य परिसंपत्तियाँ काग़ज़ों पर दर्शा ली हैं व पूरक अवार्ड में करोड़ों की राशि का ग़बन करने की पुरी रूप रेखा पूर्ण कर प्रक्रिया को आगे बढ़वा रहे हैं। वहीं गिरोह के अतिरिक अन्य छूटे हुए रकवे जिनका नामांतरण एवं बँटवारा रेलवे द्वारा ज़मीन लिए जाने के बाद स्थानीय लोगो के द्वारा करवाया गया था उस पर रेल्वे ने आपत्ति करते हुए कलेक्टर सिंगरौली को 27/04/2023 को एक पत्र जारी कर 27/ 10/ 2020 के पत्र के आधार पर उस पत्र में जारी नंबरों के नामांतरण बंटवारा को भूअर्जन पूरक अवार्ड न जोडे जाने की माँग की गई है। जबकि ग्राम खोभा और आमो के मूल नंबर के बाद ग्राम आमो मे आधा दर्जन से ज्यादा बटांकन व ग्राम खोभा में दो दर्जन से ज्यादा बटांकन स्वीकार करते हुए रसूख़दारों को लाभ पहुँचाने के उद्देस्य से धारा 19 की घोषणा की जा चुकी है। अब रेलवे विभाग द्वारा आम जनता के हितों को ताक पर रखते हुए नियमों का हवाला 27/10/20 के पत्र के आधार पर दिया जा रहा है। जबकि 08/09/2020, 27/10/20, 15/12 /2020 मे तीन पत्र कलेक्टर के द्वारा छूटे हुए नंबरों पर रोक के बाद ग्राम आमो आराजी क्रमांक 341 एवं ग्राम खोभा के आराजी क्रमांक 4/3/ग के करते हुए धारा 19 की घोषणा 23/12/22 को ही की जा चुकी है जबकि ग्राम खोभा आराजी क्रमांक 4/3/ख को 4/3/ग उपखंड अधिकारी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0076/अ -6-अ /2019-20 आदेश दिनांक22/07/20 वह बनाया गया इसके पहले आराजी क्रमांक 4/3/ख जो था वह रेलवे विभाग इसका आवेदन के साथ धारा 11 एवं धारा 19 का प्रकाशन के बाद एवार्ड तक पारित करने की कार्यवाही की जा चुकी थी किंतु उपखंड अधिकारी देवसर के द्वारा अपने एक प्रकरण क्रमांक से आदेश कर आराजी क्रमांक 4/3/ख को 4/3/ग बनाकर कई बटाकन कर अर्जन की कार्यवाही की जा रही है जिसमें राजस्व विभाग के कई बाबू पटवारी एवं चपरासियों के परिजनों के नाम भूमि क्रय विक्रय हुए हैं।
डीपी शुक्ला ने माँग कि है कि जैसे ग्राम आमो एवं ग्राम खोभा का प्रकाशन कर अर्जन की कार्यवाही की जा रही है उसी मुताबिक ग्राम झोंकों, कुर्सा, खमरिया एवं भलूगढ़ की भी कार्यवाही करवाई जाए ताकि स्थानीय लोग अपने अधिकारों से वंचित ना हों।