सरकारी राशि का बंदरबांट,रिश्तेदारों के खाते में डाल दिए सरकारी राशि के ढाई करोड़ रुपये, क्रिएटर, कंप्यूटर आपरेटर सहित 17 पर केस दर्ज, कुंडेश्वर टाइम्स प्रदेश संवाददाता अनुराग द्विवेदी की रिपोर्ट

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खंडवा(kundeshwartimes)-  शासकीय राशि का गबन कर शासन को दो करोड़ से अधिक का चूना लगाने वाले बिल क्रियेटर, कंप्यूटर आपरेटर सहित 17 आरोपितों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामला मांधाता पुलिस थाना क्षेत्र का है। यहां कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 21, सनावद जिला खरगोन में दो करोड़ से अधिक की शासकीय राशि का गबन हुआ है।वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक कपटपूर्ण भुगतानों की जांच की गई। इसमें उक्त गबन का पर्दाफाश हुआ। जांच में सामने आया कि बिल क्रिएटर और कंप्यूटर आपरेटर ने राशि का गबन कर अपने रिश्तेदारों के खाते में डाली। विभागीय कार्रवाई पूरी होने के बाद खंडवा जिला कोषालय अधिकारी, जिला खरगोन द्वारा समस्त 17 बैंक खातों को फ्रीज करने के पश्चात गबन की राशि में से 52 लाख रुपये के चालान संबंधितों के द्वारा शासन मद में जमा किए गए हैं।

जानकारी अनुसार कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 21, सनावद जिला खरगोन में दो करोड़ 61 लाख दो हजार 731 रुपये गबन के संबंध में थाना मांधाता, जिला खंडवा में प्रकरण दर्ज किया गया है।उक्त गबन के संबंध में आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देश पर संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा इंदौर के जांच दल के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कार्यालय में पदस्थ अखिलेश मंडलोई सहायक ग्रेड-3 एवं प्रितेश राठौर, आउटसोर्स (कम्प्यूटर आपरेटर) द्वारा स्वयं एवं उनके स्वजन एवं अन्य के खातों में वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक कपटपूर्ण भुगतानों की जांच की गई। इसमें उक्त राशि का आहरण कर गंभीर वित्तीय अनियमितता करके शासकीय धन राशि का गबन किया गया।

डीपीएफ, जीपीएफ, हितलाभ आदि का गबन

कार्यालय में आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर अखिलेश मंडलोई कार्यालय के बिल क्रिएटर एवं प्रितेश राठौड़, आउटसोर्स (कम्प्यूटर आपरेटर) की भूमिका में कार्यरत थे। संबंधित आरोपितों द्वारा कार्यालय में पदस्थ एवं सेवानिवृत्त अन्य कर्मचारियों के डीपीएफ, जीपीएफ/सेवानिवृत्ति हितलाभ/वेतन एरियर आदि मदों का भुगतान वास्तविक हितग्राहियों को न करते हुए डीडीओ स्तर पर दी गई। बैंक खाता नंबर बदलने की सुविधा का दुरुपयोग कर खाता बदलकर स्वयं एवं अपने परिवारजन के खातों में भुगतान किया गया।

एक निलंबित, दूसरा सेवा से पृथक

आरोपित अखिलेश मंडलोई, सहायक ग्रेड-3 को विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है एवं प्रितेश राठौड़ आउटसोर्स (कम्प्यूटर आपरेटर) को सेवा से पृथक की कार्रवाई पूर्व में ही संबंधित विभाग द्वारा की जा चुकी है।

इन पर हुई एफआइआर

प्रकरण में खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के आदेश पर आनंद पटले, जिला कोषालय अधिकारी, खरगोन द्वारा पुलिस थाना, मांधाता, जिला खंडवा में दिए गए आवेदन के आधार पर अखिलेश मंडलोई सहायक ग्रेड-3 एवं प्रितेश राठौड़, आउटसोर्स (कम्प्यूटर आपरेटर) स्वयं एवं उनके परिवार के सदस्यों सहित कुल 17 आरोपित (अखिलेश मंडलोई, अनिमिता तिवारी, अनिकेत तिवारी, लखनसिंह मंडलोई, राखी डोडवा, नीरज चैहान, राहुल गुप्ता, नमिता मंडलोई, योगेश कुमार गढवाल, प्रीतेश राठौर, ऐश्वर्या राठौड़, प्रभात डावर, ऐश्वर्य राठौड़, प्रतीक डावर, प्रशांत डावर, मीनाक्षी रावत, प्रतीक बेस) के विरुद्ध भादसं की धारा 34, 409, 420 के तहत थाना मांधाता, जिला खंडवा में प्रकरण क्रमांक 0034/2024 दर्ज किया गया है।

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