सिंगरौली(kundeshwartimes)- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली, अरूण परमार एवं पुलिस अधीक्षक, यूसुफ कुरैशी, जिला सिंगरौली निर्देशानुसार, खनि अधिकारी ए.के. राय के मार्गदर्शन में प्रभारी खनि निरीक्षक मुनेन्द्र सिंह, जिला सिंगरौली द्वारा थाना बरगवां से एस.एफ. फोर्स पुलिस बल एवं खनिज अमले के साथ क्षेत्र अन्तर्गत सघन जाँच करते हुए एक हाईवा कमांक MP6612448 को खनिज रेत लोड़ किये हुए बरगवा फोर लेन रोड रेलवे ब्रीज के पास देवसर की ओर से मोरवा की ओर जाते हुए तेज स्पीड़ में दिखा, टीम द्वारा उक्त वाहन को घेरा बन्दी रोका गया। वाहन चालक द्वारा वाहन रोक कर भागने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे कड़ी मसक्कत के बाद घर दबोचा गया। वाहन चालक से उनका नाम पुछे जाने पर राजनारायण सिंह गोंड निवासी जेठुला थाना सीधी (म.प्र.) का होना बताया गया तथा वाहन में लोड खनिज रेत के संबंध में पूछताछ किये जाने पर उनके द्वारा वाहन में लोड़ खनिज रेत के संबंध में कोई वैध अभिलेख / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही वाहन चालक द्वारा बताया गया कि वाहन मालिक नरेन्द्र पाठक (नौडिया पेट्रोल पम्प वाले हैं। मालिक के कहने पर मैं वाहन में देवसर महान नदी से खनिज रेत लोड कर विक्रय हेतु मोरया ले जा रहा हूँ। मेरे मालिक बोलेरो वाहन में पीछे-पीछे चल रहे है। आप लोगों को देखकर तेज स्पीड़ में जो ब्लोरो भागी है उसी में मेरे मालिक अपने साथियों के साथ बैठे थे। उक्त वाहन में लोड़ खनिज रेत के संबंध ऑनलाईन MINING.MP.GOV.IN PORTAL पर जाँच किया गया। जाँच के दौरान वाहन में लोड़ खनिज रेत के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध होना नहीं पाया गया। तदोपरान्त उक्त वाहन मय खनिज जप्त किया जाकर सुरक्षार्थ थाना-बरगवां, जिला सिंगरौली परिसर में खड़ा कराया गया है।
इसी क्रम में ग्राम गोदवाली में एक ट्रेक्टर कमांक MP66A5669 को खनिज स्टोन डस्ट का परिवहन करते पाया गया। वाहन चालक हरि प्रसाद साहू निवासी पिपरखड़, तहसील-चितरंगी द्वारा वाहन ट्रेक्टर में लोड़ खनिज स्टोन डस्ट के संबंध में कोई वैध अभिलेख / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्त ट्रेक्टर-ट्राली मय खनिज जप्त कर सुरक्षार्थ थाना बरगवां परिसर में खड़ा किया गया है। उपरोक्त जाँच / कार्यवाही में सैनिक कृष्ण कुमार योगी, सैनिक रामसिया पटेल, खनिज सिपाही दीनबन्धू बैगा एवं गजानन्द कुमार की भूमिका सराहनीय रही है। अतः हाईवा MP66H2448 खनिज अवैध रेत एवं ट्रेक्टर MP66A5669 मय ट्राली खनिज अवैध स्टोन डस्ट के विरुद्ध खनिज नियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्यवाही हेतु कलेक्टर महोदय सिंगरौली के समक्ष किया जावेगा।