आरटीओ की बड़ी कार्यवाही 9 लाख ₹ टैक्स बकाया के दो वाहन किए गए जप्त , वाहन स्वामियो को ओ टी एस का है विकल्प, कुंडेश्वर टाइम्स ब्यूरो प्रमुख सिंह सेंगर की रिपोर्ट

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रीवा(kundeshwartimes)- रीवा परिवहन विभाग द्वारा आज दिनांक 06/03/2023 को आर टी ओ रीवा के साथ मिलकर परिवहन दस्ते द्वारा किए गए चेकिंग अभियान के दौरान रीवा चोरहटा बायपास पर दो हाइवा बिना दस्तावेज एवं बिना काग़ज़ात के पाए गये। इन वाहनो पर मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग का मोटरयान कर 8 लाख 75 हज़ार ₹ बकाया पाया गया। यह दोनों वाहन मध्यप्रदेश से उत्तर प्रदेश के लिए एक ट्रेलर वाहन में लोड कर ले जाया जा रहा था। इन दोनों वाहनो को इनके स्वामियो के द्वारा उत्तरप्रदेश भेजा जा रहा था । जिन्हें परिवहन दस्ते द्वारा जप्त कर परिवहन कार्यालय रीवा में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया।
अब ओ टी एस का है सहारा
वाहन मालिकों को आरआरसी एवं कुर्की से बचने का मिला अवसर,  टैक्स एवं जुर्माने में छूट हेतु लागू हुई सरल समाधान योजना
    वाहनों पर बकाया टैक्स की वसूली के लिए परिवहन विभाग ने सरल समाधान योजना लागू कर दी है। इस हेतु कोई भी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में परिवहन कार्यालय रीवा में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस योजना के तहत यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा टैक्स बकाया वाले वाहनों की अगर एक मुश्त राशि जमा कर दी जाती है तो उन्हें टैक्स में 10% से लेकर 90% तक की छूट मिलेगी। तथा पेनाल्टी पर पूरी छूट मिल रही है। यह योजना मार्च 2023 तक के लागू की गई है इसकी अधिसूचना राज्य शासन द्वारा 30 सितंबर 2022 को जारी कर दी गई है।
    वाहनों से केवल टैक्स की राशि जमा कराई जाएगी और उसमें भी छूट प्रदान की जा रही है जबकि टैक्स पर पेनाल्टी या ब्याज की राशि पूर्णतया माफ कर दी जा रही है। किंतु इसके लिए वाहन स्वामी को कुल बकाया राशि को एकमुश्त जमा कराना होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस योजना के तहत अधिसूचना जारी होने वाली थी थी अर्थात 30 सितंबर से पहले तक टैक्स में छूट एवं पेनाल्टी को माफ किया जा रहा है। उसके बाद का टैक्स एवं पेनाल्टी वाहन स्वामी को भुगतान करना होगा अतः इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें जल्द से जल्द परिवहन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। परिवहन विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार 5 वर्ष पुराने पंजीकृत वाहनों पर 10% ,5 वर्ष से 10 वर्ष तक के पुराने वाहनों पर 20% तथा 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर 30% एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर 90% तक की टैक्स में छूट दी जा रही है।
   ऐसे कई वाहन बस ट्रक अन्य यात्री वाहन एवं माल वाहन जो कि वर्तमान में संचालित नहीं है तथा उनके दस्तावेजों परमिट फिटनेस की वैधता समाप्त हो चुकी है किंतु उन पर बकाया कर दर्शित हो रहा है तथा कई ऐसे वाहन हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है जिन पर बकाया कर एवं पेनाल्टी प्रदर्शित हो रही है ऐसे वाहन स्वामी कतिपय कारणों से अपने वाहन का कर जमा नहीं करा पाए हैं उन्हें राहत देते हुए मध्यप्रदेश शासन ने पेनाल्टी पर पूरी छूट प्रदान कर दी है तथा टैक्स में भी छूट दी है । इसका लाभ लेकर वाहन स्वामी अपने वाहन पर बकाया कर तथा पेनाल्टी का निराकरण करा सकते हैं और संभावित कार्रवाई से बच सकते हैं। यदि समय रहते वाहन स्वामियों ने बकाया कर एवं पेनाल्टी के प्रकरण का निराकरण नहीं कराया तो उनके ऊपर मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम 1991 के तहत कुर्की की कार्यवाही  किए जाने का प्रावधान है।

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