गैस एजेंसियों द्वारा अनियमिततायें किये जाने पर की गई सिलेण्डरों की जप्ती,कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

रीवा से सम्भागीय ब्यूरो अनिल पटेल की रिर्पोट

0
901

रीवा 30 अप्रैल 2020. कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जिले की गैस एजेंसियों की जांच करायी गई। जांच में गैस एजेंसियों के प्रोपराइटरों द्वारा होम डिलेवरी नहीं करना, निर्धारित दर से अधिक कीमत में गैस रिफिल प्रदाय करना, गैस रिफिल की रसीद अथवा बिल न देना, स्टाक पंजी अद्यतन नहीं रखना, मूल्य सूची बोर्ड का संधारण नहीं करना जैसी अनियमितता पाये जाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय वितरण अधिनियम) आदेश के उल्लंघन पर गैस एजेंसियों से सिलेण्डरों की जप्ती की गई है। इन अनियमितताओं पर कलेक्टर बसंत कुर्रे द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संबंधित गैस एजेंसियों के प्रोपराइटरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इस संबंध में जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि गैस एजेंसी मे. कामना इन्टरप्राइजेज (एचपीसीएल) बैकुंठपुर के प्रोपराइटर एवं प्रबंधक से 17.78 लाख रूपये की कीमत के भरे एवं खाली सिलेण्डर जप्त किये गये हैं। वहीं मे. नईगढ़ी इण्डेन ग्रामीण वितरक (आईओसीएल) नईगढ़ी के प्रोपराइटर से 12.21 लाख रूपये की कीमत के, मे पडरिया इण्डेन ग्रामीण वितरक (आईओसीएल) पडरिया (रायपुर कर्चुलियान के) प्रोपराइटर से 11.71 लाख रूपये की कीमत के तथा मे. शारदा इण्डेन गैस एजेन्सी हनुमना से 15.80 लाख रूपये की कीमत के भरे एवं खाली गैस सिलेण्डर जप्त किये गये हैं। उन्होंने बताया कि मे. वर्तिका गैस एजेन्सी रीवा द्वारा लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को होम डिलेवरी नहीं किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

अनिल पटेल, सम्भागीय ब्यूरो कुंण्डेश्वर टाइम्स

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here