नाबालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल। मनीष वाघेला

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नाबालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल।                                                              मनीष वाघेला


जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.11.2020 को पीडि़ता अपने घर से अपने बड़े पापा के घर गई थी। वापस अपने घर आते समय रास्तेे में तहसील के सामने गणेश नामक व्यक्ति मोटर साईकिल लेकर मिला और नाबालिका पीडि़ता को अकेला देखकर वह मोटर साईकिल से नीचे उतरकर पीडि़ता के पास में गया और बुरी नियत से हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पीडि़ता चिल्लाई तो आरोपी बोल रहा था कि यह बात तुमने किसी ओर को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा और आरोपी वहां से भाग गया। पीडि़ता ने यह बात रात्रि में अपने माता-पिता को बताई तथा दूसरे दिन पुलिस थाना रायपुरिया जाकर रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस थाना रायपुरिया द्वारा धारा 354 भा.दं.वि. 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी गणेश को दिनांक 26.11.2020 को न्यारयालय श्रीमान् संजीव कटारे न्यायिक मजिस्ट्रे ट के न्यायालय में पेश किया गया। वहां से न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।
शासन की ओर से संचालन श्री प्यारेलाल चौहान एडीपीओ, पेटलावद द्वारा किया गया।
सुश्री सूरज वैरागी
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला झाबुआ (म.प्र.)

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