दमोह जिले के नगर हटा का सार्वजनिक चौराहा “मंदिर मस्जिद चौराहा” जहां विगत वर्षों में धार्मिक एवं अन्य जुलूस तथा चल समारोह के दौरान अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई थी, उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित कराया जाना न्यायोचित मानते हुये अनुविभागीय मजिस्ट्रेट हटा गगन बिसेन ने लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए मंदिर-मस्जिद चौराहा में समस्त प्राकर के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाये जाने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित करते हुए 15 मीटर परिधि अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश का अल्लंघन, चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
जारी आदेश में कहा गया है व्यापारिक गतिविधियों को छोड़कर अन्य प्रयोजनों हेतु जनसमूह का एकत्रित रहना वर्जित किया गया है, इस स्थान से बिना पूर्व अनुमत्य रैली, जुलूस इत्यादि का निकलना प्रतिबंधित रहेगा तथा उक्त स्थान पर किसी भी प्राकर से अनुमत्य रैली, जुलूस को ठहरने/रूकने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्राकर के स्वागत द्वार, टैंट, शामियाना आदि का लगाया जाना प्रतिबंधित होगा और धार्मिक स्थल पर स्थापित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अतिरिक्त ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाना वर्जित रहेगा।
यह आदेश जन सामान्य की जान-माल की सुरक्षा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिसको अनुविभाग हटा में निवासरत प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं होने से एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है।
थाना प्रभारी हटा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी हटा को आदेशित किया है कि वह उक्तादेश का प्रचार-प्रसार विभागीय संसाधनों से कराया जाना सुनिश्चित करें तथा जिले से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुखता से आदेश का प्रकाशन, प्रसार करना सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश तत्काल लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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