रिश्वतखोर नायब तहसीलदार को तीन साल की कैद.. इधर दबंग विधायक के सामने जनता ने खोली राशन डीलर की पोल./कुंडेश्वर टाइम्स समाचार संपादक मोहन पटेल की खास रिपोर्ट

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दमोह  विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संजय कस्तवार की कोर्ट ने तेंदूखेड़ा में पदस्थ रहे नायब तहसीलदार प्रभाकर गर्ग निवासी बरतरा, सिहोरा जिला जबलपुर को एवं राजा बाबू निवासी तेंदूखेड़ा को आठ साल पुराने रिश्वत के मामले में सजा सुनाई है।
प्रकरण अनुसार 16 नवंबर 2013 को आवेदक खेमचंद्र कुर्मी निवासी ग्राम सर्रा ने लोकायुक्त सागर को दिए आवेदन में बताया था की ग्राम सर्रा में उसके पिता के नाम से पैतृक जमीन के बटवारा हेतु नायब तहसीलदार तेंदूखेड़ा न्यायालय में आवेदन करीब 2 वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया था। जिसमे प्रभाकर गर्ग नायब तहसीलदार तेंदूखेड़ा के न्यायालय में सुनवाई पूर्ण हो चुकी थी। लेकिन नायब तहसीलदार आदेश करने हेतु 20 हजार रु रिश्वत की मांग कर रहे थे। उपरोक्त शिकायत सत्यापन के बाद लोकायुक्त सागर द्वारा प्रभाकर गर्ग को 5500 रिश्वत लेते हुए 19 नवंबर 2013 को रंगे हाथों पकड़ा गया था।

एडीपीओ सतीश कपस्या ने बताया कि आज आये फैसले में आरोपी प्रभाकर गर्ग को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये जुर्माना एवं धारा 13‌(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20000 जुर्माना एवं आरोपी राजू बाबू उर्फ मोहम्मद अली को धारा 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माना किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उमेश सोनी द्वारा की गई।

राशन डीलर बसूल रहा था मुफ्त राशन के साथ बोरी के 20 रुपये, दबंग विधायक के सामने खुली पोल

दमोह। सरकारी उचित मूल्य की दुकान ग्राम हिरदेपुर मैं खाद्यान्न वितरण के दौरान वित्तीय अनियमितता एवं हितग्राहियों से अभद्रता की विभिन्न शिकायतों के प्राप्त होने पर रामबाई गोविंद सिंह विधायक पथरिया हिरदेपुर खाद्यान वितरण दुकान पर पहुंची। जहां उन्होंने हितग्राहियों को प्राप्त हो रहे राशन एवं उसके बदले लिए जा रहे मूल्य पर जानकारी प्राप्त की।
इस दौरान स्थानीय जनों द्वारा बताया गया की ₹75 में 25 किलो राशन प्रदान किया जा रहा है जब इसके बारे में राकेश रजक सेल्समैन से जानकारी मांगी गई उन्होंने बताया ₹50 का खाद्यान्न ₹5 का 1 किलो नमक एवं ₹20 की बोरी हितग्राहियों को दी जा रही है जब इसके संबंध में जिला सहकारी बैंक अधिकारी श्री कनौजिया जी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया की बोरी का कोई मूल्य शासन द्वारा नहीं लिया जाता है एवं नमक का मूल्य ₹1 निर्धारित है इस प्रकार प्रत्येक हितग्राही से ₹24 राशि लेना पाया गया जिसकी शिकायत स्थानीय सागरनाका चौकी में हितग्राही द्वारा की गई एवं एफ आई आर आई कराई गई ।

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