लॉकडाउन का संशोधित आदेश जारी लॉकडाउन अवधि में अब दोपहर 12 बजे तक खुलेगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें,कलेक्टर ने दिऐ आदेश

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रीवा 24 अप्रैल 2020. कोविड-19 के कारण पूरे रीवा जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे द्वारा 15 अप्रैल तथा 20 अप्रैल 2020 को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (एक) के तहत प्रतिबंधों के आदेश दिये थे। यह आदेश 3 मई 2020 तक लागू रहेंगे। आमजनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने लॉकडाउन के आदेश में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। यह आदेश 23 अप्रैल से 3 मई तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
जारी संशोधित लॉकडाउन आदेश के अनुसार अति आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य, किराना, स्वच्छता की सामग्री, फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मुर्गी, मांस, मछली, पशु चारा आदि की दुकानें प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। सभी सब्जी तथा फल की मण्डियां लॉकडाउन अवधि में स्थानांतरित स्थलों पर प्रात: 5 बजे से प्रात: 9 बजे तक संचालित रहेंगी। निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स की तथा अन्य दुकानें नहीं खुलेंगी। किन्तु यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं की मांग करता है तो दुकानदार प्रात: 9 बजे से 12 बजे के बीच उसे सामग्री प्रदान कर सकता है।
जारी आदेश के अनुसार मण्डी व्यापारी सौदा पत्रक के अनुसार संबंधित व्यक्ति को प्रात: 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक भुगतान कर सकेंगे। सर्विस सेंटर की दुकानें तथा मुर्गी, मांस और मछली की दुकानें प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। जारी आदेश के अनुसार अन्य सभी प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे। प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना, मास्क लगाना, हाथों की नियमित सफाई अनिवार्य होगा। इसका पालन न करने पर विक्रेता पर एक हजार से पांच हजार रूपये तथा क्रेता पर दो सौ से पांच सौ रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। आमजन की सुरक्षा तथा लोक शांति बनाये रखने के लिए यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (दो) के तहत एक पक्षीय रूप से लागू किया गया है।

अनिल पटेल, सम्भागीय ब्यूरो कुंण्डेश्वर टाइम्स रीवा

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