हर व्यक्ति घर से बाहर निकलते समय मास्क अनिवार्य रूप से पहने – कमिश्नर डा. भार्गव

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सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क अथवा फेसकव्हर लगाये जाने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रीवा 09 अप्रैल 2020. शासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क तथा फेसकव्हर आवश्यक रूप से पहने के निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं । उन्होंने कहा है कि शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। हर व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क अथवा फेसकव्हर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। इसका कठोरता से पालन सुनिश्चित करायें। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध महामारी अधिनियम 1897, मध्यप्रदेश महामारी रोग कोविड-19 नियम तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949 की धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही करें। 
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए दोनों संभागों के सभी जिलों में टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है। इस अवधि में अति आवश्यक कार्य होने पर ही कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकले घर बाहर निकलते समय हर व्यक्ति मास्क अथवा फेसकव्हर अनिवार्य रूप से लगाये। उन्होंने आमजनता से अपील करते हुए कहा है कि आमजनता की सुरक्षा के लिए यह आदेश लागू किया गया है। इसका हर व्यक्ति पालन सुनिश्चित करें। सभी व्यक्ति बाजार में मिलने वाले तीन लेयर के मास्क अथवा घर में बनाये गये तीन लेयर के फेसकव्हर का उपयोग कर सकते हैं। घर में बनाये गये मास्क को साबुन से धोकर तथा प्रेस करके पुन: उपयोग में लगाया जा सकता है। मास्क उपलब्ध न होने पर सूती, गमछे, रूमाल, दुपट्टे आदि का उपयोग भी फेसकव्हर के रूप में किया जा सकता है। एक बार उपयोग करने के बाद इन्हें साबुन से अच्छी तरह से धोएं। बिना मास्क अथवा फेसकव्हर लगाकर घर से बाहर जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही जायेगी। जनहित में लागू किये गये प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करें।
सुरेन्द्र कुसमाकर”श्रीमाली”प्रधान सम्पादक

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