मारपीट करने वाले आरोपीगण को हुई 1-1 वर्ष की सजा

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मारपीट करने वाले आरोपीगण को हुई 1-1 वर्ष की सजा

मनीष वाघेला

सहायक जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री शीला बघेल द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान हर्ष ठाकुर साहब, न्यायिक मजिस्ट्रे ट प्रथम श्रेणी, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण कालु पिता कमजी मचार तथा परमेश पिता कालु मचार एवं झेताबाई पति कालु मचार निवासीगण ग्राम सुलामोड़ा को धारा 325 भा.दं.वि. में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 323 भा.दं.वि. 1000-1000/- रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.01.2015 को रात्रि लगभग 10:30 बजे फरियादी बादरा द्वारा अभियुक्त कालु से फरियादी की लड़की गीता के झगड़े के सम्बआन्धक में पैसे देने की बात पर कहा सुनी हुई तभी अभियुक्त गण कालु, परमेश एवं झेताबाई लकडि़यां लेकर आये एवं फरियादी बादरा उसकी पत्नीअ रूकमाबाई एवं बेटे को मां-बहन की अश्लींल गालियां देने लगे। उनके द्वारा गालियां देने से मना किये जाने पर अभियुक्तगण ने फरियादी बादरा उसकी पत्नी रूकमाबाई तथा उसके लड़के पंकज के साथ मारपीट की गई। प्रभु एवं भूरा द्वारा बीच-बचाव करने पर अभियुक्तगण द्वारा फरियादीगण को जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी। फरियादी बादरा द्वारा थाना कल्याणपुरा जाकर घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यालयालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान विचारण में दोषी पाते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण कालु तथा परमेश एवं झेताबाई को धारा 325 भा.दं.वि. में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000-1000/- रूपये तथा धारा 323 भा.दं.वि. में न्या-यालय उठने तक की सजा एवं 500-500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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