मारपीट कर पसली तोड़ने वाले आरोपी को हुई सजा
मनीष वाघेला
घटना दिनांक 02.06.2020 को दिन के 02:00 बजे फरियादी हरसिंह ने चौकी अंतरवेलिया में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी प्रकाश पिता केरसिंह मेड़ा निवासी कल्ली पुरा द्वारा फरियादी की पानी की मोटर से अपना मकान निर्माण कार्य करने में उपयोग किया था, जिस कारण फरियादी की पानी की मोटर जल गई थी तब फरियादी ने आरोपी प्रकाश से बोला कि तुम मेरी पानी की मोटर सुधरवा कर दे दो या फिर सुधारने के लिये पैसे दे दो। इसी बात को लेकर आरोपी ने फरियादी हरसिंह के साथ गाली गलौज कर लकड़ी से मारपीट की थी, जिसके कारण फरियादी को पीठ में एवं पसली पर चोटें आई थी। पुलिस चौकी अंतरवेलिया द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323 भा.दं.वि. में अदम चेक लेखबद्ध किया गया था। उसके उपरांत फरियादी का मेडिकल परीक्षण करवाया गया था। मेडिकल परीक्षण में हरसिंह के एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्तं होने पर एक्स -रे रिपोर्ट में पसली में अस्थिभंग पाया गया था, जिस कारण आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और धारा 325 भा.दं.वि. का इजाफा कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्या यालय में पेश किया गया।
विचारण के दौरान न्यायालय श्रीमान हर्ष ठाकुर, न्याजयिक दण्डानधिकारी प्रथम श्रेणी, झाबुआ द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये धारा 325 भा.दं.वि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से संपूर्ण संचालन सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला झाबुआ (म.प्र.)