मिथ्याछाप पंतजलि गाय के घी का निर्माण, विक्रय करने में दोष सिद्ध होना प्रमाणित पाये जाने के आरोप में4 अनावेदकों पर 60 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित /कुंडेश्वर टाइम्स समाचार संपादक मोहन पटेल की खास रिपोर्ट

0
385

 

दमोह  – मिथ्याछाप पंतजलि गाय के घी का निर्माण, विक्रय करने में दोष सिद्ध होना प्रमाणित पाये जाने के आरोप में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत अपर कलेक्टर एवं निर्णय अधिकारी नाथूराम गौड़ ने 4 अनावेदकों पर 60 हजार रूपये अर्थदंड अधिरोपित किया है।

उन्होंने अनावेदक श्याम सुंदर माखीजा पिता किशन चंद माखीजा प्रो. किशन ट्रेडर्स, बाराद्वारी दमोह, मेसर्स सेठ प्यारेलाल एंड संस बकौली चौक दमोह, मेसर्स मां कृपा इंटरप्राईजेस, जयराज वर्धन वेयर हाउस, पुरैना चौराहा, खिरियाकलां जबलपुर तथा मेसर्स पंतजलि आयुर्वेद लिमिटेड युनिट-5 गेट नं. 05, अहमदनगर, औरंगाबाद रोड, कढ़ता फाटा, तहसील नेवासा, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र पृथक-पृथक पर 15-15 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।

उन्होंने निर्देशित किया है कि अधिरोपित शास्ति की राशि चालान द्वारा शीर्ष 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दण्ड आदि 05 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करें। क्रय की गई सामग्री को अपील अवधि पश्चात विनष्टिकरण किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस में जमा किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू-राजस्व की बकाया की भांति बसूल की जायेगी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here