झाबुआ (ब्यूरो) 21.10.2020 की शाम को फरियादिया के द्वारा थाना पेटलावद आकर बताया कि-दिनांक 17.10.2020 को दशरथ जो कि फरियादिया के घर के सामने रहता है। वह फरियादिया को काम करने की बात को लेकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर पोस्टऑफिस के ऊपर एक मकान में ले गया जहां पर हिरालाल, रितेश, कोमल एवं 1 नाबालिग पहले से अंदर बैठे थे। फिर पांचों आरोपियों ने फरियादिया के साथ बारी-बारी से गलत काम(बलात्कार) किया व धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। फिर दिनांक 18.10.2020 को उन्ही पांचो आरोपियों ने पीड़िता को कानवन रोड तरफ जंगल में एक नाले में ले जाकर जबरदस्ती गलत काम(बलात्कार) किया एवं पून: धमकी दी जिससे कि पीड़िता डर गई। सूचना मिलते ही तत्काल थाना पेटलावद पर अपराध क्रं. 502/2020 धारा 366,376(2)(N),376(D),342,506 भादवि एवं 3(2)V एसटी/एसी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा थाना प्रभारी पेटलावद श्री संजय रावत को आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। निर्देशानुसार थाना पेटलावद के द्वारा आधा दर्जन विशेष टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा सभी आरोपियों के घरों एवं अन्य जगहों पर दबीश देकर सभी पाचों आरोपियों को महज कुछ घटों में ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम :-
1- दशरथ पिता रतनलाल उम्र 27 वर्ष निवासी सुभाष मार्ग पेटलावद
2- हिरालाल पिता अमरसिंह उम्र 24 वर्ष निवासी टीपाईवी थाना सरदारपुर जिला धार
3- रितेश पिता प्रदीप उम्र 18 वर्ष निवासी तलावपाडा पेटलावद
4- कोमल पिता हिरालाल उम्र 21 वर्ष निवासी तलावपाडा पेटलावद
5- एक नाबालिग
सराहनीय कार्य में योगदान :-
उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी पेटलावद सजंय रावत, उनि नरेश ननामा, अशोक बघेल, लोकेन्द्र, प्रआर. 194 दिग्विजय, 433 फोदलसिंह, आर. 393 दंगल, 85 पप्पूसिंह, 226 अनिल, 131 अरूण, 623 मोतीलाल का योगदान रहा।