अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी का निचली अदालत का सजा का फैसला अपील न्यायालय डी.जे. साहब द्वारा रखा गया बरकरार

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अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी का निचली अदालत का सजा का फैसला अपील न्यायालय डी.जे. साहब द्वारा रखा गया बरकरार                           मनीष वाघेला

 मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.05.2012 को थाना रानापुर जिला झाबुआ मुखबिरी सूचना मिली की शांतिलाल बसेर राणापुर के मकान में अवैध रूप से शराब रखी हुई है। सूचना पर विश्वास कर थाने से हमराह फोर्स सहित मौके पर पहुंचे तो मकान पर आरोपी कृष्णा पिता शांतिलाल बसेर मिला, उसकी निशांदेही से मकान की तलाशी ली मकान के नीचे के तल के बीच वाले कमरे में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब काफी मात्रा में रखी हुई पाई गई थी। आरोपी कृष्णार से उक्तस शराब के लायसेंस के बारे में पूछा गया तो उसने लायसेंस नहीं होना बताया। पुलिस थाना रानापुर द्वारा आरोपी के कब्जे से 5 पेटी सुपर स्ट्रांग बीयर कुल 60 बोतल, 4 बोतल सुपर स्ट्रां ग बीयर एवं 57 क्वाटटर देशी मदिरा प्ले‍न जप्त कर आरोपी कृष्णा को गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया एवं आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) एवं 36 म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को न्या यालय में पेश कर जेल भेजा गया था व अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे झाबुआ में पेश किया था।

विचारण के दौरान मुख्यस न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा अभियेाजन की ओर से आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी कृष्णा को दोषी पाते हुए दिनांक 28.04.2016 को आरोपी को धारा 34(2) के तहत 1 साल का सश्रम कारावास एवं 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 36 में 3 माह का सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था। आरोपी द्वारा सजा के निर्णय के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ में 2016 में ही अपील प्रस्तु त की गई थी ।

उक्त अपील में न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता् साहब झाबुआ द्वारा अपील का निराकरण करते हुए की निचली अदालत द्वारा की दोषसिद्धी सही है एवं उक्त सजा को बरकरार रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा घोषित दोषसिद्धी एवं दण्डाैदेश का निर्णय हस्तक्षेप योग्य नहीं माना तथा इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सजा की पुष्टि माननीय न्याायालय द्वारा की गई तथा आरोपी का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा दिया गया।   सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ  जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)  जिला झाबुआ (म.प्र.)

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