तोशाखाना मामले में इमरान खान गिरफ्तार, 3 साल की सजा, अयोग्य करार

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इस्लामाबाद/नईदिल्ली(kundeshwartimes) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. तोशखाना मामले में अदालत ने उनके खिलाफ तीन साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया और कुछ देर बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. यह सजा जिला अदालत ने सुनाई है. कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद वह पांच साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनकी याचिका को खारिज कर दी थी. कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है.

क्या है तोशखाना मामला:पाकिस्तान में बड़े नेताओं, हस्तियों, नौकरशाहों, अधिकारियों और अन्य देशों के द्वारा दिए गए उपहारों को यहां रखा जाता है. यहां कई बेशकीमती सामान भी होते हैं. इसपर सरकार का नियंत्रण होता है. इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने अपने शासन काल में तोशखाने में रखे कीमती सामानों को बेच दिया. इससे उन्हें 14 करोड़ रुपये मिले. इस तरह उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया. यह घटना 2018 से 2022 के दौरान हुई.तोशखाना मामले में वह सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटना चुके हैं. अपने खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन इसे खारिज कर दिया गया. उन्होंने इस मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील की थी. इस मामले में उन्होंने दो बार इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी अपील की थी लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत नहीं मिली थी.

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