पंचायत चुनाव में नहीं होगा ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश कानून के दायरे पर रहकर कराए जाएं चुनाव

0
1094

नई दिल्ली (कुंडेश्वर टाइम्स)- मध्य प्रदेश में चल रही पंचायती चुनावों की सरगर्मी के बीच निरंतर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के बीच में याचिकाओं का दौर चलता रहा जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की विसंगतियों को लेकर दायर किए गए याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि स्थानीय निकाय के चुनावों में ओबीसी में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा वह भी सी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य माना जाएगा एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को कानून के दायरे में रहकर ही चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं इस संबंध में अभी विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है वहीं सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 27 जनवरी 2022 को निर्धारित की है

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here