मनीष सिसोदिया की रिमांड. बढ़ी 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में रहेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने सुनाया फैसला

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नईदिल्ली(kundeshwartimes)- शराब घोटाला मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली आबकारी घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई की मांग मानते हुए मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के रिमांड पर सौंप दिया। इससे पहले रविवार को 8 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने भारी संख्या में आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है।

कोर्ट में दलील

सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया के कहने पर कमीशन को पांच करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये किया गया था इसलिए मामले में पूछताछ करने के लिए रिमांड की जरूरत है। मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि एलजी ने नीति को मंजूरी दी, लेकिन एजेंसी इसे नहीं देख रही है। एलजी ने इस पर राय भी दी थी और विशेषज्ञों से भी पूछा था। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद कमीशन बढ़ाया गया था, इसलिए इसमें साजिश की कोई गुंजाइश नहीं है।

जानिये क्या है मामला..?

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आपराधिक साजिश रचने, खातों की हेरोफेरी, शराब माफिया के हित को ध्यान में रखते हुए पालिसी बनाने, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सरकारी कर्मचारी से रिश्वत लेने आदि धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन धाराओं के तहत अधिकतम सात साल सजा व जुर्माने का भी प्रविधान है। आरोपित की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी को तीन माह के अंदर आरोपपत्र दाखिल करने का समय मिलता है। इस मामले में सीबीआई ने ये चौथी गिरफ्तारी की है। इस पहले विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया जा चुका है।।         

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