मां-बेटे की हत्‍या करने वाले आरोपी को हुई आजीवन सश्रम कारावास की सजा

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मां-बेटे की हत्‍या करने वाले आरोपी को हुई आजीवन सश्रम कारावास की सजा

मनीष वाघेला

सहायक जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री शीला बघेल, एडीपीओ, जिला झाबुआ द्वारा बताया गया कि न्‍यायालय श्रीमान जे.सी. राठौर साहब, अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश, पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा अभियुक्‍त मडि़या पिता शंभू वसुनिया निवासी छोटी गेहण्‍डी बड़लीपाड़ा को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन सश्रम कारावास एवं धारा 201 भा.दं.वि. में 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्री पी.एल. चौहान, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।

घटना दिनांक 27.10.2018 को सूचनाकर्ता पांचुड़ा पिता मांगू खड़ीया निवासी प्रतापपाड़ा पंचायत मांडन के द्वारा चौकी पर उपस्थित होकर सूचना दी गई कि हथनीरुण्‍डी वन विभाग रेंज प्रतापपाड़ा हनुमंत्‍या रोड़ टर्न के पास स्थित पुलिया के अंदर एक महिला नग्‍न अवस्‍था में मरी पड़ी है। सूचना पर चौकी सारंगी पर मर्ग धारा 174 जा.फौ. का कायम किया जाकर जांच में लिया गया। दौराने जांच मृतिका अज्ञात महिला उम्र लगभग 30 वर्ष का शव पुलिया के अंदर पाईप में से निकाला जाकर लाश की कार्यवाही की जाकर अज्ञात महिला की शिनाख्‍तगी का प्रयास किया गया, किंतु पता नहीं चला। अज्ञात मृतक महिला का पी.एम. पी.एच.सी. सारंगी की पैनल से कराया गया। घटना स्‍थल के आस पास से मृतिका के आर्टिफिशियल ज्‍वेलरी, चुडि़या, अंडर वियर तथा लंडन प्राईड शराब की बॉटल का पाव जप्‍त किया गया तथा घटना स्‍थल के पास ही एक सफेद रंग की पर्ची जिस पर कांतिलाल डामर के मोबाईल नंबर इंद्राज थे, को भी जप्‍त किया गया है एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। मृतिका की शॉर्ट पी.एम. रिपोर्ट अनुसार मृतिका की मौत गला दबाने व सिर के पीछे आई चोट से होना बताया है। संपूर्ण मर्ग जांच से अज्ञात मृतिका की हत्‍या गला दबाकर अज्ञात आरोपी के द्वारा की जाना व लाश को छुपाने के उद्देश्‍य से पुलिया के पाईप में रख देना पाया गया, जो अपराध धारा 302, 201 भा.दं.वि. के तहत दण्‍डनीय होने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम किया जाकर अनुसंधान किया गया।

विवेचना के दौरान सूचनाकर्ता पांचुड़ा एवं साक्षीगण के कथन लेख किये गये व घटना स्‍थल से जप्‍त पर्ची पर लिखे मोबाईल नंबर की कैफ फॉर्म व सी.डी.आर. की जानकारी प्राप्‍त की गई, जिससे कांतिलाल पिता रामाजी डामर निवासी झौंसर के नाम से रजिस्‍टर्ड थी, जिससे कांतिलाल से उक्‍त मोबाईल व सीम जप्‍त की गई व कांतिलाल पिता रामा डामर के कथन लेख किये गये, जिस पर से दिनांक 30.10.2018 को आरोपी मडि़या पिता शंभू वसुनिया उम्र 22 वर्ष निवासी छोटी गेहण्‍डी बड़लीपाड़ा से पूछताछ करते जुर्म करना स्‍वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 27 साक्ष्‍य अधिनियम का मेमो लिया गया, जिसमें आरोपी द्वारा बताया कि मृतिका के साथ उसका 4 साल का लड़का जगदीश भी था, उसकी भी हत्‍या कर उसे गुणावद से धावडि़या रोड़ पर पुलिया के नीचे पाईप के अंदर फेंक दिया था। उसी अनुसार सफीना फॉर्म व पंचायत नामा लाश की कार्यवाही की गई व मृतक जगदीश का पी.एम. कराया गया व मेमो अनुसार आरोपी मडि़या के बताये अनुसार अज्ञात मृतिका व मृतक जगदीश के कपड़े निकाले गये, जिसे जप्‍त किया गया व घटना में प्रयुक्‍त मोटर साईकिल को भी जप्‍त किया गया। बाद मृतिका व मृतक की शिनाख्‍तगी कराते रमेश उर्फ दैसला पिता हाबु पचाया उम्र 40 वर्ष निवासी एकधड़ी थाना आंबुआ जिला अलीराजपुर द्वारा मृतिका की पहचान अपनी पत्‍नी पुनीबाई व मृतक की पहचान अपने लड़के जगदीश के रूप में की गई। अपराध गंभीर प्रकृति का होने से उक्‍त अपराध को जघन्‍य चिह्नित कर सनसनीखेज घोषित किया गया था। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण के दौरान माननीय न्‍यायालय श्रीमान जे.सी. राठौर साहब, अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश, पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा अभियुक्‍त मडि़या पिता शंभू वसुनिया निवासी छोटी गेहण्‍डी बड़लीपाड़ा को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन सश्रम कारावास एवं धारा 201 भा.दं.वि. में 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।

सुश्री शीला बघेल, एडीपीओ  सहायक जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)   जिला झाबुआ (म.प्र.)

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