पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शिवराज सरकार को मिली सफलता, एक सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश

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दिल्ली (कुंडेश्वर टाइम्स)- : सुप्रीम कोर्ट ने एमपी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण को हरी झंडी दे दी है. अदालत ने राज्य के निर्वाचन आयोग को एक हफ्ते में आरक्षण की अधिसूचना जारी करने को कहा है

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण को हरी झंडी दे दी है. अदालत ने राज्य के निर्वाचन आयोग को एक हफ्ते में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है. राज्य सरकार की ओर से दायर संशोधन याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह याचिका दायर की थी. देश की शीर्ष अदालत ने 10 मई को सरकार को ओबीसी आरक्षण के बिना ही पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव कराने को कहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार की ओर से दायर संशोधन याचिका (एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन) पर सुनवाई करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की ओर से किए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को मान लिया. फैसले के मुताबिक एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण किसी भी सूरत में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. अदालत ने आरक्षण की प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर करने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं. वहीं, चुनाव 2022 के परिसीमन से कराने की मांग को भी अदालत ने मान लिया है.आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के अगले हफ्ते चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ।

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