पिस्टल जमा नहीं करने पर पूर्व विधायक शबनम मौसी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस,FIR दर्ज, लाइसेंस निलंबित

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अनूपपुर(kundeshwartimes)- पूर्व विधायक शबनम मौसी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में फंस गई हैं। उनके पास एक लाइसेंसी पिस्टल है। प्रशासन द्वारा नोटिस जारी होने के बाद भी उन्होंने इसे पुलिस थाने में जमा नहीं कराई. बता दें कि पूर्व विधायक शबनम मौसी लगातार चर्चा में रहती हैं। पहले आटोचालक से मारपीट और अब चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला कोतवाली अनूपपुर में दर्ज किया गया है. शबनम मौसी पर विधानसभा चुनाव में पिस्टल जमा नहीं किया. जिस पर पुलिस ने धारा 188 एवं 29,30 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

कई बार जारी हुए नोटिस

विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने शास्त्रधारियों को अपने शस्त्र जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था. इसके बाद सभी शास्त्रधारियों ने अपने शस्त्र नजदीकी पुलिस थानों में जमा कर दिए. लेकिन पूर्व विधायक सोहागपुर (शहडोल) क्षेत्र शबनम मौसी के पास पिस्टल व एक 12 बोर दोनली बंदूक है। शबनम मौसी ने पिस्टल तो जमा नहीं की लेकिन बंदूक जमा करवा दी थी. जिस पर पुलिस ने पिस्टल जमा करने का लिए नोटिस कई बार दिए।

लाइसेंस निलंबित किया

नोटिस मिलने के बाद शबनम मौसी ने शस्त्र जमा नहीं कराया. जिसके बाद लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था. सोमवार को थाना कोतवाली अनूपपुर में धारा 188 एवं 29, 30 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि इस बार चुनाव आचार संहिता के मामले बहुत दर्ज किए गए हैं. आचार संहिता को लेकर प्रशासन ने काफी पहले गाइडलाइन जारी कर दी थी. हर किसी को इसका पालन करने की लगातार हिदायतें दी गईं।

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