रीवा, हनुमना नईगढ़ी क्षेत्र मे कलेक्टर ने 13 स्थानों में कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने के दिये आदेश,कुंण्डेश्वर टाइम्स ब्यूरो अनिल पटेल की रिपोर्ट

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रीवा 16 अगस्त 2020. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने जिले के 13 स्थानों में कोरोना संक्रमित रोगी पाये जाने पर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने के आदेश दिये हैं। जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 28 धोबिया टंकी के बगल में फिरोज खान के घर से होते हुए दुकान तक, वार्ड क्रमांक 4 पड़रा शांति विहार कालोनी में अभिषेक अग्रवाल का घर, वार्ड क्रमांक 29 पाण्डेन टोला में कृष्णा देवी निगम का घर, वार्ड क्रमांक एक में निपनिया चौराहा आईडिया टावर के पास हफीजुद्दीन के घर से होते हुए दुकान तक, वार्ड क्रमांक 2 निपनिया शिवकंठ नगर में मुन्द्रिक प्रसाद मिश्रा का घर तथा वार्ड क्रमांक 8 आनंद नगर बोदाबाग में ज्ञानेश्वर कुशवाहा के घर को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है।
इसी तरह नईगंढ़ी तहसील के ग्राम बर्रोहा में वार्ड क्रमांक 20 में संतलाल कोल पिता हिंछलाल के घर से अच्छेलाल प्रजापति के घर तक एवं रामसुमेर आदिवासी के घर से लाला प्रजापति के घर तक, त्योंथर तहसील के ग्राम गोपालपुर्वा वार्ड क्रमांक 7 में प्रविता हरिजन के मकान से भोला हरिजन के मकान तक, त्योंथर तहसील के ही ग्राम पुर्वा के वार्ड क्रमांक 19 में अच्चुतानंद तिवारी के मकान से श्री अंजनी त्रिपाठी के मकान तक, हनुमना नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 12 में पूर्व में मुन्नीलाल गुप्ता के दुकान से पश्चिम में जगन्नाथ गुप्ता के दुकान तक तथा उत्तर में हनुमना सीधी मुख्य मार्ग से दक्षिण में कृषि योग्य भूमि तक, सिरमौर तहसील के ग्राम लालगांव (सोनवर्षा) में लालगांव से क्योटी मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ (सड़क मार्ग को अवरूद्ध किये बिना) प्रकाश सिंह के मकान से राजकुमार सिंह के मकान तक एवं रामफल साकेत के मकान से लक्ष्मण साकेत के मकान तक, हुजूर तहसील के ग्राम दुआरी में मो. मंसूर के घर से हनुमान मंदिर के बगल से होते हुए अंदर सहरूद्दीन के घर तक तथा त्योंथर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 7 में उत्तर तरफ शोभनाथ पाण्डेय के मकान से दक्षिण तरफ मनमौजीलाल चर्मकार के मकान तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।


जारी आदेश के अनुसार घोषित किये गये कंटेनमेंट एरिया में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी का प्रवेश वर्जित होगा। कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों के प्रत्येक घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तैयार की जायेगी।

जारी आदेश के अनुसार इन कंटेनमेंट क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम को इंसिडेंट कमाण्डर बनाया गया है। इन्हें सहयोग देने के लिए राजस्व, पुलिस, नगर निगम, जनपद पंचायत, स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं। कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्रों में निर्देशों तथा प्रतिबंधों का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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