सागर भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन ने कार्यक्रम में बांटे महिलाओं को बर्तन, आचार संहिता उल्लंघन की FIR दर्ज

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सागर(kundeshwartimes)- चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार का बिना किसी सूचना के किसी आयोजन में शामिल होना और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उपहार बांटना आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है. इसी आधार पर भाजपा प्रत्याशी पर मामला दर्ज किया गया है. जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा क्रमांक 41 सागर में साहू समाज ने 5 नवम्बर को साहू समाज धर्मशाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया था. जिसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को किसी व्यक्ति ने दी. साहू समाज धर्मशाला में चल रहे कार्यक्रम में चुनाव आयोग की जांच टीम ने पहुंचकर देखा तो भाजपा प्रत्याशी शैलेन्द्र जैन की मौजूदगी में कार्यक्रम स्थल पर एक पैकेट में बर्तनों का वितरण किया जा रहा था और भोजन की भी व्यवस्था की गयी थी।

आयोग ने कराई मौके की वीडियोग्राफी

चुनाव आयोग ने माना कि ये मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया है. जांच अधिकारी ने आयोग को पेश की रिपोर्ट में बताया है कि 5 नवंबर को रिटर्निंग आफीसर को मोबाइल पर सूचना मिली थी कि साहू समाज धर्मशाला में बिना अनुमति के एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जिसमें लगभग 4 हजार महिला और पुरुषों को आमंत्रित किया गया है. सूचना मिलने पर मौके पर एफएसटी और वीएसटी जांच दल को भेजा गया और कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करायी गयी।

ढाई से तीन हजार पैकेट बांटे

वीडियो की जांच करने पर पाया कि साहू समाज धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में करीब डेढ हजार कुर्सियों की व्यवस्था की गयी थी और एक मंच भी बनाया गया था, जहां भाजपा प्रत्याशी से शैलेंद्र जैन मौजूद थे. वीडियो जांच में साफ नजर आ रहा है कि कार्यक्रम में महिलाओं को बर्तन के सेट गिफ्ट बांटे जा रहे हैं. गिफ्ट में स्टील की एक थाली, दो गिलास, दो कटोरी, एक चम्मच लाल सफेद थैले में थे. ऐसे लगभग ढाई से तीन हजार पैकेट बांटे गए।

बिना सूचना दिए पहुंचे भाजपा प्रत्याशी

सागर विधानसभा सीट के रिटर्निंग आफीसर ने मोती नगर इलाके के फ्लाइंग स्क्वायड मजिस्ट्रेट को कार्यक्रम के बिना किसी पूर्व सूचना के आयोजित होने और आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट भेजी थी. रिपोर्ट में बताया गया है कि जांच दल को मिले साक्ष्यों के आधार पर बताया गया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यक्रम में उपस्थित होना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. मोतीनगर थाना की विवेचना में आईपीसी की धारा 171 (बी) और सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन पाया गया है. वहीं, भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन का कहना है “इस कार्यक्रम के लिए मुझे विशुद्ध रूप से साहू समाज ने आमंत्रण भेजा था, इसलिए मैं वहां उपस्थित हुआ. मेरे आने के बाद वहां क्या हुआ, इसकी मुझे जानकारी नहीं है. मेरे खिलाफ षडयंत्र करके एफआईआर करायी है.” वहीं, एएसपी ने लोकेशन सिन्हा ने केस दर्ज होने की पुष्टि की है।

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