हार-जीत का दाव लगाने वाले आरोपी को न्या यालय उठने तक की सजा और 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया झाबुआ से मनीष वाघेला

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हार-जीत का दाव लगाने वाले आरोपी को न्या यालय उठने तक की सजा और 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया                                          झाबुआ से मनीष वाघेला

अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि पेटलावद पुलिस के द्वारा आरोपी शंकर पिता लालू सिंगाड़ निवासी करड़ावत थाना पेटलावद को सट्टा अंक पर्ची लिखते हुये पकड़ा गया। सट्टा लिखने का लायसेंस पूछा तो उसने नहीं होना बताया। आरोपी के पास 4 सट्टा अंक लिखी पर्ची या एक पेन व 400 रुपये नगद गवाहों के समक्ष जप्त किये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का कृत्या धारा 4 ए सार्वजनिक द्युत अधिनियम का पाया गया। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्या यालय में पेश किया गया। न्या यायिक मजिस्ट्रे ट प्रथम श्रेणी श्री संजीव कटारे द्वारा आरोपी शंकर द्वारा अपराध स्वीकार करने पर आरोपी को न्या यालय उठने तक का कारावास व 1 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन एडीपीओ श्री प्यारेलाल चौहान द्वारा किया गया।
उक्त जानकारी सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री सुरेश जामोद द्वारा दी गई।

सुश्री शीला बघेल, एडीपीओ
सहायक मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला झाबुआ (म.प्र.)

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