ग्रीन जोन में खुल सकेंगे सैलून तथा पार्लर – गृह विभाग ने जारी किये निर्देश,रीवा से ब्यूरो अनिल पटेल की रिपोर्ट

0
507

रीवा 21 मई 2020. प्रदेश में ग्रीन जोन के जिलों में कुछ प्रतिबंधों के साथ सैलून तथा पार्लर खुल सकेंगे। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार सैलून एवं पार्लर में बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश से पीड़ित व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा। सैलून तथा पार्लर के प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनेटाइजर की उपलब्धता एवं उपयोग अनिवार्य होगा। सभी बाल काटने वाले केश शिल्पियों को फेस मास्क, हेड कवर तथा एप्रन का हर समय उपयोग अनिवार्य होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया तथा पेपर का उपयोग किया जायेगा। हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों का एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयरकट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सेनेटाइज करना होगा। साथ ही सैलून एवं पार्लर के कामन एरिया, फर्श, लिफ्ट, सीढ़ियों तथा रेलिंग को डिइन्फेक्शन करना अनिवार्य होगा। इन निर्देशों के पालन के साथ ही सैलून एवं पार्लर संचालित होंगे।

अनिल पटेल, सम्भागीय ब्यूरो रीवा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here